Ceiling Fan NEW Rules: देशभर मे सीलिंग फैन पर नया नियम लागू घर मे पंखा रखते है, तो ध्यान दें बहुत बडा ऐलान

Ceiling Fan NEW Rules: भारतीय सरकार के द्वारा सीलिंग फैन को लेकर के हाल ही में एक रिपोर्ट को जारी कर दिया गया है। इसके बारे में देश के अधिकतर लोगों को अभी सही प्रकार से जानकारी नहीं है। हालांकि यदि आप भी भारतीय नागरिक हैं और सीलिंग फैन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इस नियम के बारे में जानने की आवश्यकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा नियम के अंतर्गत पहली बार 2 साल की जेल या फिर ₹200000 के जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है, साथ ही देश के बड़े-बड़े शहरों में अब पंखे को लेकर के नियम भी और भी सख्त कर दिए गए हैं।

Ceiling Fan NEW Rules

प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार के द्वारा हाल ही में एक सर्वे करवाया गया था, जिसमें यह बात सामने निकल करके आई कि इंडियन मार्केट में साथ ही लोगों के घरों में घटिया क्वालिटी के पंख मौजूद हैं और इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सामान्य लोगों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सरकार के द्वारा हाल ही में घटिया क्वालिटी के प्लास्टिक प्रोडक्ट, चार्जर और यूएसबी केबल के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और अब सरकार ने पंखे को लेकर के नए नियम भी जारी कर दिए हैं और इसे लागू भी कर दिया है।

अब हमारे देश में सिर्फ ऐसे ही पंखों की बिक्री हो सकेगी, जिन्हें BIS मार्क मिला हुआ होगा। यह एक भारतीय मानक होता है। कोई भी विक्रेता अब BIS मार्क वाले पंखे की बिक्री कर सकेगा। अगर कोई बिना इस मार्क वाले पंखे की बिक्री करता है तो पकड़े जाने पर उसे ₹200000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है या फिर 2 साल की जेल भी उसे हो सकती है।

यह है वह शहर जहां है पंखों पर रोक

राजस्थान के कोटा शहर में बहुत सारे एजुकेशन इंस्टिट्यूट मौजूद है, जहां पर देश और दुनिया भर से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं और यहीं पर हॉस्टल में रहते हैं। ऐसे में कई बार प्रेशर की वजह से यहां पर रहने वाले विद्यार्थी आत्महत्या कर लेते हैं, जिसमें अधिकतर मामले पंखों के सहारे फांसी लगाने के ही होते हैं। ऐसे में कोटा के प्रशासन के द्वारा आयोजित की गई मीटिंग में एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत कोटा में छात्रावास की छत पर लगे हुए पंखों पर एक स्प्रिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। कोटा के लोकल मैनेजमेंट के द्वारा हॉस्टल और पीजी आवास में स्प्रिंग लोडेड पंखे लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए है।

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