New Rules October 2023: सितंबर 2023 का महीना खत्म होने को आ गया है अब अक्टूबर का महीना शुरू हो जाएगा अक्टूबर के महीने में कुछ नए नियम और कानून लोगों के लिए लागू होने जा रहे हैं। जिससे उनके ऊपर बहुत असर पड़ने वाला है आपको पहले से ही इनके बारे में पता होना चाहिए।
1: टीसीएस का नया नियम होगा अप्लाई
20% टीसीएस का नया नियम गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया जाएगा। यह नियम 1 अक्टूबर साल 2023 से ही लागू हो जाएगा। जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि, विदेश यात्रा पर भी यह नियम लागू होगा, साथ ही दूसरे देश में किसी भी माध्यम से ट्रांजैक्शन करने पर भी यह नियम लागू होगा। बताना चाहते हैं कि, इंटरनेशनल ट्रैवल, विदेशी स्टॉक, म्युचुअल फंड, विदेश में क्रिप्टोकरंसी में इन्वेस्टमेंट करने पर या विदेश में हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह नियम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।
2: नॉमिनेशन के बिना डिमैट अकाउंट अभी नहीं होंगे स्तगित
जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि, ट्रेडिंग अकाउंट, डिमैट अकाउंट और म्युचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए सेबी के द्वारा 30 सितंबर तक नॉमिनेशन करवाना जरूरी बना दिया गया था, परंतु अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। अब अगली तारीख 31 दिसंबर तक है।
3: आधार, पैन जमा नहीं करने पर छोटी बचत योजना पर पैसे पर असर
ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सार्वजनिक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, नेशनल पेंशन स्कीम जैसी छोटी बचत योजना में इनवेस्टमेंट का ऑप्शन चुना है, उन्हें 30 सितंबर तक अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा करवाने की आवश्यकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के अनुसार ऐसा न करने पर 1 अक्टूबर से खाते को सस्पेंड किया जा सकता है।
4: गवर्नमेंट नौकरी के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनेगा एकल दस्तावेज
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 2023 अक्टूबर की 1 तारीख से लागू हो जाएगा। लागू होने के पश्चात कई महत्वपूर्ण कामों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट को सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। जैसे कि, यदि आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है अथवा वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाना है अथवा आधार संख्या सही करवाना है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, इसका इस्तेमाल आप कर सकेंगे।
5: 2000 का नोट नहीं चलेगा
2000 का नोट 1 अक्टूबर से सरकार के द्वारा बंद कर दिया जा रहा है अर्थात 1 अक्टूबर से आप 2000 नोट का इस्तेमाल खरीदारी करने के लिए नहीं कर सकेंगे। आप 30 सितंबर तक 2000 के नोट को नजदीकी बैंक से चेंज करवा सकते हैं। 30 सितंबर नोट बदलने की आखिरी तारीख है।